नाबालिग के बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का करावास

झालावाड़, 2 अप्रैल(हि.स.)। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट झालावाड ने एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने टिप्पणी की अभियुक्त ने अत्यन्त ही दुस्साहसिक प्रकृति का कृत्य किया है। इस प्रकार के अपराधी के साथ यदि नरमी का रुख अपनाया जाता है तो समाज में गलत संदेश जाएगा

विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 27 दिसम्बर 2022 को नाबालिग पीडिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 25 दिसम्बर 2022 को शाम 4 बजे अपने घर से स्कूल की तरफ अपनी गाय लेने गई थी। आरोपी ने उसे मोबाइल देने के बहाने स्कूल के अंदर बुलाया। इस दिन रविवार होने से कोई स्टाफ नहीं था। वहां उसने जोर-जबरदस्ती की, पीड़िता को स्कूल के शौचालय में लेजाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना से पूर्व भी पीड़िता के साथ दो-तीन बार दुष्कर्म कर चुका है। आरोपी ने उसको धमकी दे रखी थी, जब मैं बुलाऊ तब आ जाना वरना तुझे बदनाम कर दूंगा और तेरी शादी नहीं होने दूंगा। अगर किसी को बताया तो तुझे और तेरे बाप को जान से मार दूंगा। जब वह स्कूल जाती है तो आरोपी उसका पीछा करता है और बोलता है कि खाल की तरफ चल। पुलिस ने 19 जनवरी 2023 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।

विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने राजस्थान सरकार की ओर से प्रकरण की पैरवी करते हुए 12 गवाह व 21 दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर आरोपी सोनू भील (19) पुत्र मोरसिंह भील निवासी लाडपुरा बलराम, थाना मनोहरथाना को सजा सुनाई।