सुप्रीम कोर्ट से ट्रेनी एसआई सहित 12 आरोपितों को नहीं मिली राहत

जयपुर, 26 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपितों को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपितों की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने हाईकोर्ट को कहा है कि वह तय तारीख पर एक मई को मामले की सुनवाई करे। एसएलपी में आरोपितों ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने आरोपितों को रिहा करने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

आरोपियों की ओर से एसएलपी में कहा गया कि कहा कि एसओजी ने हाईकोर्ट से तथ्य छिपाए हैं। आरोपियों के रिलीज आर्डर बन गए थे और हाईकोर्ट ने गलत तरीके से उनकी रिहाई पर रोक लगाई है। राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई में समय लगेगा, इसलिए हाईकोर्ट के 15 अप्रैल के आदेश पर रोक लगाकर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जवाब में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि आरोपी हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ आए हैं, मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है और वहां पर सुनवाई होनी है। वहीं मामले में सीएमएम कोर्ट ने आरोपितों को सशर्त रिहा करने का निर्देश दिया है जो गलत है। सीएमएम कोर्ट ने ही पहले आरोपितों को पुलिस रिमांड पर भेजा था। यदि वे अवैध हिरासत में थे तो उसी समय उनकी रिहाई करनी चाहिए थी। यदि एक बार रिमांड दिया है तो फिर आरोपितों को जमानत अर्जी पर ही रिहा किया जा सकता है। इसलिए आरोपितों की एसएलपी खारिज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर हाईकोर्ट को एसओजी की याचिका में सुनवाई पूरी कर फैसला देने के लिए कहा।