महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की सजा

रांची, 01 मार्च (हि. स.)। अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने महिला से दुष्कर्म करने के दोषी सूरज उरांव को शुक्रवार को दस साल कैद की सजा सुनाई है। यह घटना जगरनाथपुर थाना क्षेत्र में 6 सितंबर 2018 को हुई थी। उसे दौरान पीड़ित महिला घर पर सो रही थी।

आरोपित ने घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्त ने पीड़ित महिला को इस घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।