सात साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी को 10 साल की सजा

मुरादाबाद, 05 जुलाई (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो शैलेंद्र वर्मा की अदालत ने शुक्रवार को पांच वर्ष पूर्व सात वर्ष के बच्चे से कुकर्म के मामले में आरोपित को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

थाना मूंढापांडे क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने चार अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि सीकमपुर पांडे निवासी उस्मान उसके सात साल के पोते को अपने घर बुलाकर ले गया और कुकर्म किया था। घर लौटने पर बच्चे ने अपने दादा और परिवार के अन्य लोगों को आप बीती सुनाई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो शैलेंद्र वर्मा के न्यायालय में चली।

विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर और भूकन सिंह ने बताया कि इस मामले में अदालत ने पीड़ित बच्चे के बयानों को आधार बनाते हुए आरोपित उस्मान को आज मामले में दोषी ठहराते हुए उसे दस साल की सजा सुनाई है। उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।