
आज से वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही कई सरकारी नियमों में बदलाव भी लागू हो गए हैं। इनमें से कुछ नियम सीधे तौर पर आपकी आमदनी, बैंकिंग, शिक्षा, टैक्स, और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जो आज से लागू हो चुके हैं:
1. नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू
आज से सरकार का नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) प्रभावी हो गया है।
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अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
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इससे अधिक आय पर टैक्स देना होगा।
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पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) भी जारी रहेगी, और टैक्सपेयर्स अपनी सुविधानुसार किसी एक को चुन सकेंगे।
2. UPI से जुड़े नए नियम
UPI से जुड़ा नया नियम भी आज से लागू हो गया है।
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जो UPI आईडी लंबे समय से एक्टिव नहीं है, वे आज से डीएक्टिवेट हो जाएंगी।
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यह बदलाव गलत इस्तेमाल और सुरक्षा के लिहाज से किया गया है।
3. बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस अनिवार्य
1 अप्रैल से बैंकों में मिनिमम बैलेंस रखने के नियम सख्त कर दिए गए हैं।
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अगर सेविंग या करंट अकाउंट में न्यूनतम निर्धारित राशि नहीं है, तो पेनल्टी लगाई जा सकती है।
4. पैन-आधार लिंक नहीं तो डिविडेंड नहीं
आज से जिन लोगों ने अपना पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है, उन्हें
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डिविडेंड, टैक्स रिफंड और कुछ अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
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पैन-आधार लिंकिंग अब अनिवार्य हो गई है।
5. FD पर TDS में छूट
आज से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) में 1 लाख रुपये तक के ब्याज पर TDS नहीं कटेगा।
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इससे निवेशकों को अब पूरा ब्याज टैक्स फ्री रूप में प्राप्त होगा।
6. उत्तर प्रदेश में स्कूलों के समय में बदलाव
यूपी में आज से बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है:
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प्राथमिक विद्यालय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
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माध्यमिक विद्यालय: सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
7 मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी
1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और गांवों में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई है।
इनमें शामिल स्थान हैं:
उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंदलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा।
इन सभी क्षेत्रों की नगरीय और पंचायत सीमाओं में सभी शराब दुकानें और बार बंद कर दिए गए हैं।
8. दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा फ्यूल
आज से दिल्ली में
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15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और
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10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां
को अब पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।
यह कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में लगभग 80 लाख वाहन हैं, जिनमें बड़ी संख्या ऐसी गाड़ियों की है जो अब इस नियम के अंतर्गत आ चुकी हैं।