Savarkar Defamation case : कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानूनी घेरे में, मानहानि मामले में पुणे कोर्ट में हाजिरी

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News India Live, Digital Desk: Savarkar Defamation case : कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों लगातार कानूनी मामलों में घिरे हुए हैं और इसी क्रम में उन्हें आज पुणे की एक अदालत में वीर सावरकर से जुड़े एक मानहानि के मामले में पेश होना पड़ा। राहुल गांधी पर सावरकर के अनुयायी आनंद दवे ने मानहानि का यह मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान, राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि यह मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और वे पूरी तरह से निर्दोष हैं।

यह पूरा विवाद राहुल गांधी के 2018 में कर्नाटक के बेंगलुरु में दिए गए एक भाषण से शुरू हुआ था। उस समय राहुल गांधी ने अपने भाषण में वीर सावरकर की तुलना अंग्रेजों के सेवक से की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सावरकर अंग्रेजों से पैसे लेते थे, जिससे सावरकर के समर्थकों में खासा रोष उत्पन्न हुआ था। आनंद दवे ने इसी भाषण के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और धारा 501 (जानबूझकर झूठी खबर छापना) के तहत यह आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी, जिससे उन्हें फिलहाल बड़ी राहत मिली है। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता, जिनमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट और विश्वजीत कदम सहित कई अन्य शामिल थे, राहुल गांधी के समर्थन में कोर्ट परिसर में मौजूद थे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 अक्टूबर को होनी है। गौरतलब है कि मानहानि से जुड़ा एक और मामला, जिसमें राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया था, सूरत में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस मामले में उनकी सजा पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी राहत दी थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता बहाल हो पाई थी।

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