स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत, एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी का मामला

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में विवादों में घिरे स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी।

कामरा, जो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के निवासी हैं, को मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका थी। इस वजह से उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए दो बार समन भेजा था।

क्या है पूरा मामला?

विवाद मुंबई के खार स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कामरा के हालिया शो से शुरू हुआ, जहां उन्होंने एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए एक पैरोडी गीत पेश किया। इस शो के बाद शिवसेना समर्थकों में नाराजगी फैल गई और कुछ कार्यकर्ताओं ने क्लब में तोड़फोड़ की। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

पुलिस की कार्रवाई और पेशी की मांग

मुंबई पुलिस ने 36 वर्षीय कामरा को दो बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। पहले समन के तहत उन्हें मंगलवार को पेश होना था, लेकिन उन्होंने सात दिन का समय मांगा। पुलिस ने फिर 31 मार्च को उन्हें पेश होने के लिए कहा।

इस मामले में पुलिस ने शिवसेना नेता राहुल कनाल समेत 12 लोगों को क्लब में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, हालांकि उन्हें कुछ घंटों में ही जमानत मिल गई। इसी बीच महाराष्ट्र विधान परिषद ने भी शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस स्वीकार कर लिया है।

कामरा फिलहाल पुडुचेरी में हैं, जैसा कि उनके इंस्टाग्राम बायो से पता चला है।