वक्फ विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। इसके बाद अब भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने सवाल उठाया है कि 1913-2013 तक वक्फ के पास 70 लाख एकड़ जमीन थी और 11 साल यानी 2013-2024 में 21 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई है। हमने किसी के द्वारा भूमि दान किये जाने के बारे में नहीं सुना है। तो फिर ये 21 लाख एकड़ जमीन कहां से आई?
वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा
संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान पश्चिमी चंपारण से भाजपा लोकसभा सांसद संजय जायसवाल ने विपक्ष पर जोरदार कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब जवाहरलाल नेहरू जी ने यह विधेयक बनाया तो किसी को याद नहीं आया कि यह कानून क्यों बनाया जा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि 11 साल में वक्फ संपत्ति 21 लाख एकड़ कैसे बढ़ गई? जवाहर लाल नेहरू का जिक्र करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि 1995 तक कानून को लेकर कोई समस्या नहीं थी और जैसा कि गृह मंत्री ने कहा, किसी को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 2013 में एक नया बदलाव हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि 1913-2013 तक 70 लाख एकड़ जमीन थी और 2013-2024 में 21 लाख एकड़ जमीन बढ़ी है।
वक्फ जमीन को लेकर उठे सवाल
सांसद संजय जायसवाल ने भी गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि गृह मंत्री ने कहा, 2013 से वक्फ में नया बदलाव आया है। गृह मंत्री ने कहा कि 1913-2013 तक वक्फ बोर्ड के पास 70 लाख एकड़ जमीन थी और 2013-2024 में इसमें 21 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। हमने कभी किसी को ज़मीन दान करते नहीं सुना। हमने कभी किसी अमीर मुसलमान को वक्फ के रूप में बड़ी संपत्ति देने के बारे में नहीं सुना, तो फिर ये 21 लाख एकड़ जमीन कहां से आई? सांसद संजय जायसवाल ने विपक्ष पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की समस्या यह है कि 2029 तक वक्फ से होने वाली आय 10,000 करोड़ से अधिक हो जाएगी और जनता हमारे विपक्षी दल के सांसदों से सवाल करेगी कि 70 साल में आपने वक्फ की संपत्ति से 5 रुपए का भी योगदान नहीं दिया। मोदीजी ने कैसे दिखाया कि उन्होंने एक ही वक्फ संपत्ति का उपयोग करके हजारों-करोड़ों लोगों की मदद की?
वक्फ संशोधन विधेयक क्या है?
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक में मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करने और वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है, जहां मुस्लिम कानून के अनुसार वक्फ को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान की गई अचल संपत्ति माना जाता है। वक्फ के प्रबंधन के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है। इस विधेयक में पुराने कानून में 44 संशोधन करने का प्रस्ताव है और संशोधित कानून को ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995’ नाम दिया गया है।
भारत में दुनिया में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। यहां सबसे बड़ी जमीन भारतीय रेलवे के पास है। इसके बाद यह सेना के पास है। इसके बाद तीसरा नंबर वक्फ बोर्ड का आता है। वक्फ बोर्ड के पास देशभर में 8 लाख 70 हजार संपत्तियां हैं। ये संपत्तियां 9 लाख 40 हजार एकड़ भूमि पर फैली हुई हैं। इसकी अनुमानित लागत 1.20 लाख करोड़ रुपये है।