यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में बजिंदर सिंह दोषी पाया गया

पीड़िता की शिकायत पर जीरकपुर पुलिस ने जालंधर के पुजारी बजिंदर सिंह समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जो चमत्कार के माध्यम से बीमारियों को ठीक करने का दावा करता था। पुजारी के साथ इस मामले में अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ ​​पहलवान का नाम भी शामिल था। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 के तहत आरोप लगाए गए।

 

विवादित पुजारी बजिंदर सिंह दोषी पाए गए

मोहाली की पोक्सो अदालत ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में पुजारी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया है। अदालत इस मामले में विवादास्पद पादरी को एक अप्रैल को सजा सुनाएगी। बजिन्दर छह अन्य आरोपियों के साथ शुक्रवार को मोहाली की पोक्सो अदालत में अंतिम सुनवाई के लिए पेश हुए। अदालत ने सबूतों के अभाव में अन्य 5 आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला 2018 में जीरकपुर की एक महिला के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है। पादरी बजिंदर को जुलाई 2018 में लंदन जाने की उड़ान भरने की कोशिश करते समय दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस की चार्जशीट में क्या है?

पुलिस ने आरोपपत्र में कहा था कि ताजपुर गांव में ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम’ के पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। बजिंदर ने उसका फोन नंबर ले लिया और अश्लील संदेश भेजने शुरू कर दिए। उन्होंने उसे चर्च के एक केबिन में अकेले रखना शुरू कर दिया। वहां उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। कपूरथला पुलिस ने इस मामले में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।