बार-बार नोटिस के बावजूद जुर्माना न भरने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं, सरकार नए नियम बनाने की तैयारी में

यातायात नियम: यातायात उल्लंघन के लिए प्राप्त ई-मेमो का भुगतान यदि जारी होने के तीन महीने के भीतर नहीं किया जाता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​वित्तीय वर्ष में तीन बार खराब ड्राइविंग, यातायात सिग्नल उल्लंघन जैसे नियमों का उल्लंघन करती हैं, तो उनका लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़कों के प्रति नागरिकों की लापरवाही को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि कई राज्यों में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक मेमो का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण मेमो के माध्यम से खराब ड्राइविंग और यातायात नियमों को लागू करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार लाइसेंस जब्त करने पर विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त, जिन वाहनों पर कम से कम दो ई-मेमो लंबित हैं, उनके वाहनों का बीमा प्रीमियम बढ़ा दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 23 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों से वाहन अधिनियम के तहत ज्ञापन जारी करने की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। क्या इस अधिनियम के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्पीड गन चलाने और स्वचालित नंबर प्लेट पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है? केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है क्योंकि रिपोर्ट में चौंकाने वाली स्थिति का उल्लेख किया गया है।

 

मेमो भरने में सबसे ज्यादा लापरवाही देश की राजधानी में है।

चालू कैलेंडर वर्ष में अब तक विभिन्न राज्यों में जारी मेमो में देश की राजधानी दिल्ली की रिकवरी दर मात्र 14 प्रतिशत बताई गई है। जबकि कर्नाटक में रिकवरी दर 21 प्रतिशत है। दूसरी ओर, राजस्थान में ई-मेमो भुगतान के प्रति सबसे अधिक जागरूकता है, जहां 76 प्रतिशत नागरिक ई-मेमो भुगतान के प्रति जागरूक हैं। बिहार में मेमो रिकवरी दर 71 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 66 प्रतिशत है। गौरतलब है कि चालू कैलेंडर वर्ष में कुल 25 लाख 40 हजार 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 4468 करोड़ रुपये मूल्य के 5.3 करोड़ ई-मेमो जारी किए गए हैं। जबकि राजस्थान में 200 रुपये प्रति किलो है। 2333 करोड़ रुपये मूल्य के 87.7 लाख ई-मेमो जारी किये गये हैं।

सरकार इसी तरह काम करेगी।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक या चालक को तीन दिन के भीतर ई-मेमो नोटिस भेजा जाएगा। जिसका भुगतान 30 दिनों के भीतर करना होगा। यदि 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो न्यायालय के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, यदि 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो भुगतान होने तक ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) को निलंबित करने का आदेश जारी किया जाएगा।