बड़ी खबर: कल लोकसभा में पेश होगा वक्फ बिल, नीतीश कुमार ने बढ़ाया सस्पेंस

संशोधित वक्फ विधेयक : वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक पर बहस के लिए 12 घंटे का समय मांगा गया था, हालांकि अंतत: बहस के लिए आठ घंटे का समय तय किया गया। प्रश्नकाल के बाद विधेयक पर चर्चा शुरू होगी। चर्चा के बाद कल ही विधेयक पारित करने पर निर्णय लिया जा सकता है। 

वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुई? 

वक्फ बोर्ड 1954 में संसद में एक विधेयक पारित होने के बाद अस्तित्व में आया। 

1955 में हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड के लिए कानून बनाया गया। 

केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन 1964 में किया गया था। 

वक्फ अधिनियम में पहली बार 1995 में संशोधन किया गया था। 

वर्तमान में भारत के विभिन्न राज्यों में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। 

वक्फ बोर्ड के पास क्या शक्तियां हैं?

कोई भी व्यक्ति भूमि या संपत्ति हस्तांतरित कर सकता है 

किसी भी व्यक्ति को कानूनी नोटिस देने का अधिकार 

चल एवं अचल संपत्तियों के पंजीकरण एवं निगरानी का अधिकार 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वक्फ विधेयक को मंजूरी दी

उल्लेखनीय है कि वक्फ विधेयक पहले तैयार किया गया था और बाद में विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी को भेजा गया था। जेपीसी में पार्टी और विपक्षी नेताओं के बीच विचार-विमर्श के बाद विधेयक में संशोधन और जोड़ने के लिए सिफारिशें की गईं। जिसके बाद नये विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। 

नीतीश कुमार ने बढ़ाया सस्पेंस

केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक का विपक्ष द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। दूसरी ओर, एनडीए का दावा है कि भाजपा के सभी सहयोगी भी इस विधेयक का समर्थन करेंगे। हालांकि, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। दोनों नेताओं की पार्टियों ने अभी तक विधेयक के प्रति अपने समर्थन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 

दो नेताओं के बयान

नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता गुलाम गौस ने सरकार से बिल वापस लेने की अपील करते हुए कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान काफी नुकसान हुआ और अंत में बिल वापस लेना पड़ा। यह नहीं कहा जा सकता कि मेरी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। 

जेडीयू के एक अन्य नेता ललन सिंह ने इस मुद्दे पर कहा कि हम अपनी पार्टी को संसद में रखेंगे। हमें विपक्ष से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने इतने सालों तक शासन किया लेकिन उसने मुसलमानों के लिए क्या किया? नीतीश कुमार ने मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम किया है।