सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित रूप से अधजले नोट मिलने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
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मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ करेगी।
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इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।
1991 के फैसले को दी गई चुनौती
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वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है।
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इसके साथ, 1991 के एक फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही भारत के प्रधान न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना नहीं हो सकती।
क्या है मामला?
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14 मार्च की रात दिल्ली के लुटियंस इलाके में स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की घटना हुई थी।
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आग बुझाने के दौरान वहां अधजले नोट पाए गए थे, जिससे यह मामला चर्चा में आ गया।
अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देती है या नहीं।