मुंबई – सायन में रहने वाली और एक निजी कंपनी में काम करने वाली 41 वर्षीय महिला के साथ एक ऐप आधारित कैब चालक ने बलात्कार किया और फिर उसकी तस्वीरों और वीडियो के आधार पर महिला को ब्लैकमेल किया और उससे 10 लाख रुपये वसूले। आखिरकार कैब ड्राइवर की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने पुलिस में शिकायत की और वर्ली पुलिस स्टेशन में कैब ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बहरहाल, घटना की सूचना एन.एम. को दी गई। चूंकि यह जोशी मार्ग थाने की सीमा में घटी, इसलिए पुलिस ने एन.एम. के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जोशी मार्ग थाने को पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया।
इस संबंध में एन.एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के अनुसार, पीड़ित महिला एक निजी कंपनी में काम करती है और उसकी शिकायत के अनुसार, उसने फरवरी 2023 में आरोपी अजीतसिंह से एक कैब किराए पर ली थी। नवी मुंबई के निवासी आरोपी सिंह ने यात्रा के दौरान महिला से दोस्ती की और दोनों ने मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान किया और फिर चैटिंग शुरू कर दी। महिला की शिकायत के अनुसार 22 मार्च 2023 को सिंह ने उसे एक होटल में बुलाया और जूस पिलाया। कथित तौर पर जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर दिए जाने के बाद महिला अर्धबेहोशी की हालत में आ गई। आरोपी उसे वर्ली के एक होटल में ले गया, जहां उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाए और कथित तौर पर घटना की तस्वीरें और वीडियो बना लिए। इसका इस्तेमाल कर उसने महिला को बार-बार ब्लैकमेल किया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया।
महिला ने आरोप लगाया कि उसके वीडियो और फोटो के अलावा आरोपी ने उसके छोटे बेटे को जान से मारने की धमकी देकर उससे 10 लाख रुपये भी ऐंठ लिए। जब उसने और पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने पीड़िता का मोबाइल फोन छीन लिया और फेसबुक पर मैसेज अपलोड कर उसे कॉल गर्ल बताकर बदनाम किया। आखिरकार, ड्राइवर की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने रविवार को वर्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला एनएम जोशी मार्ग पुलिस को स्थानांतरित कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 (2) (जबरन वसूली), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 356 (2) (आपराधिक धमकी), 356 (2) (मानहानि), 64 (बलात्कार) और 64 (2) (बार-बार बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की हैं।