अब आप गोवा के समुद्र तटों पर ऐसा नहीं कर सकते, अगर पकड़े गए तो………..

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यदि गोवा राज्य में प्रवेश करते समय किसी पर्यटक वाहन में स्टॉक गैस सिलेंडर जैसी वस्तुएं पाई जाती हैं, तो राज्य की सीमा पर ही उनसे उचित जुर्माना वसूला जाएगा और उनका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर गोवा में कोई भी खुले में खाना बनाते हुए देखा गया तो पुलिस उसे कार समेत हिरासत में ले लेगी और जुर्माना भी लगाएगी।

 

सीएम प्रमोद सावंत ने यह भी कहा कि भीख मांगने, समुद्र तट पर मसाज कराने और दलाली जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। गोवा के खुले स्थानों में घूमकर पर्यटकों की मालिश करने वाले मालिश करने वालों, पर्यटकों को परेशान करने वाले भिखारियों और पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले दलालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 

सीएम सावंत ने गोवा में नए कानूनों (भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पोरवोरिम में मंत्रालय (सचिवालय) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की।

नये नियमों की घोषणा

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को गोवा में स्थानीय निवासियों और पर्यटकों दोनों को परेशान होने से बचाने के लिए कुछ सुरक्षा नियमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब केवल बॉडी कैमरा वाले पुलिस निरीक्षक ही दिन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काट सकेंगे।

उन्होंने कहा कि रात में केवल वर्दी पर कैमरा लगाने वाले पुलिस निरीक्षक या उपनिरीक्षक ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काट सकेंगे। नया नियम शुक्रवार (4 अप्रैल) से लागू हो गया है।

गैस सिलेंडर और चूल्हे जब्त कर लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्री वाहनों की राज्य की सीमा पर गहन जांच की जाएगी। यदि वे सड़क किनारे खाना बनाते पाए गए तो उनके गैस चूल्हे और सिलेंडर जब्त कर लिए जाएंगे तथा उनके वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा।