यूएस वीज़ा: H-4 वीज़ा क्या है? इस फैसले से भारतीयों को फायदा

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अमेरिका में जन्मे तकनीकी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने एच-4 वीजा नियम को अदालत में चुनौती दी। मामला निचली अदालत से अपील अदालत तक गया, जहां अदालत ने हाल ही में एच-4 धारकों के पक्ष में फैसला सुनाया।

ये फैसला तीन जजों के पैनल से आया

अमेरिका की एक अपील अदालत ने हाल ही में एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथियों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देने वाले एक संघीय नियम को बरकरार रखा है। माना जा रहा है कि इस फैसले से अमेरिका में भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों को फायदा होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों के पैनल से आया है। अदालत ने अमेरिका में जन्मे प्रौद्योगिकी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह सेव जॉब्स यूएसए द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया।