मुंबई: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेता-निर्माता विजय बाबू को बलात्कार के एक मामले में शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत दे दी। उन पर सोशल मीडिया पर अपनी पहचान जाहिर करने का भी आरोप लगाया गया है। जहां एक एक्ट्रेस ने उन पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने अभिनेता को इस शर्त पर गिरफ्तारी से पहले जमानत दी कि उनकी सीमित हिरासत जांच अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए।
केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार, 22 जून को अभिनेता-निर्माता विजय बाबू को बलात्कार के एक मामले में सशर्त जमानत दे दी।
कथित व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम संदेशों के विस्तृत विश्लेषण के बाद, अदालत ने अभिनेता और शिकायतकर्ता के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए पिछले सप्ताह मामले की विस्तृत सुनवाई की। जबकि अदालत के समक्ष पेश किए गए संदेश की सत्यता पर संदेह जताने वाली दलीलें थीं, आरोपी ने वकील एस राजीव के माध्यम से पेश किया और दावा किया कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी।