Check Also
ऑफलाइन क्लास शुरू करने को लेकर इविवि के छात्रों ने किया प्रदर्शन
प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलग-अलग छात्र संगठनों ने मिलकर परिसर बहाली मंच का …
प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलग-अलग छात्र संगठनों ने मिलकर परिसर बहाली मंच का …
बांदा : यूपी के बांदा जिले (Banda District) की एक न्यायालय (Court) ने तेरह साल पूर्व एक व्यक्ति की मर्डर मुद्दे में दोषी पाए गए एक आदमी को मंगलवार को उम्रकैद की सजा (Sentenced To Life Imprisonment) सुनाई। साथ ही उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवदत्त मिश्रा ने बुधवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (चतुर्थ) के न्यायाधीश ने 27 जुलाई 2007 को बांदा शहर में आफताब अली (22) की गोली मारकर मर्डर करने का दोषी पाते हुए रसूल खां उर्फ चंदा उर्फ कैफ को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
हादसे में मृत्यु होने की सूचना परिवार को भेजी थी
उन्होंने बताया कि 27 जुलाई 2007 को दिन में करीब ढाई बजे आफताब अली को रसूल खां अपना फ्रिज बनवाने के बहाने उसकी दुकान से मोटरसाइकिल में बैठाकर ले गया था और खुटला मुहल्ले में चूना भट्ठी के पास उसकी गोली मारकर मर्डर कर दी थी। उन्होंने बताया कि बाद में उसने अली की सड़क हादसे में मृत्यु होने की सूचना परिवार को भेजी थी।
नाराज होकर उसने आफताब की मर्डर कर दी थी
एडीजीसी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने से मृत्यु की पुष्टि होने के बाद 31 जुलाई को मर्डर की प्राथमिकी दर्ज हुई थी और पुलिस ने चार अगस्त को आरोपी को अरैस्ट कर लिया था। मिश्रा ने बताया कि अदालती सुनवाई के दौरान मर्डर की वजह प्रेम प्रसंग सामने आया। रसूल खां को संदेह था कि जिस लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, उससे आफताब अली भी बात करता है और इसी से नाराज होकर उसने आफताब की मर्डर कर दी थी।