केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा कि अंग प्रत्यारोपण चाहने वाले मरीज अब देश के किसी भी राज्य में पंजीकरण करा सकते हैं। पहले पंजीकरण के लिए मरीजों के राज्य के मूल निवासी होने की शर्त अब हटा दी गई है।
केंद्र सरकार अंग प्रत्यारोपण के लिए एक राष्ट्र, एक नीति के उद्देश्य पर काम कर रही है
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। भारती प्रवीण ने कहा कि केंद्र सरकार अंग प्रत्यारोपण के लिए एक राष्ट्र, एक नीति के उद्देश्य पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि अब देश के मरीज देश के किसी भी कोने में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसी भी आयु का रोगी मृत व्यक्ति से अंगदान के लिए पंजीकरण करा सकता है।