टैक्स छूट की योजना पहले से बनानी चाहिए। इससे आपको वित्तीय वर्ष के अंत में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। टैक्स सेविंग: पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट मिलती है। इस स्कीम में आप 15 साल …
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