एलएमवी लाइसेंस धारक 7.5 क्विंटल से कम का ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

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नई दिल्ली, 21 अगस्त (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने आज इस सवाल पर फैसला सुरक्षित रख लिया है कि लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम से कम का ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकता है कि नहीं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

दरअसल, लाइट मोटर व्हीकल के लिए बने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों द्वारा ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने की स्थिति में हुए दुर्घटना के बाद बीमा कंपनियों के दावे संबंधी विवाद बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये कानूनी सवाल आया है। बीमा कंपनियों का कहना है कि मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल्स लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस धारक द्वारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के मामले में उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर देते हैं और बीमा कंपनियों के खिलाफ आदेश पारित कर देते हैं। बीमा कंपनियों का कहना है कि मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल्स हमेशा ही उनके खिलाफ रवैया अपनाते हैं और उसी आधार पर फैसले देते हैं।