सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सोरेन ने अपनी अर्जी वापस ले ली है. सोरेन अब ईडी के समन को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि ऐसे मामले उच्च न्यायालय से आने चाहिए, सीधे नहीं। आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए ?

सोरेन की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मैं हाई कोर्ट जाना चाहता हूं, लेकिन इस कोर्ट में भी कानून के कुछ ऐसे ही सवाल हैं.

ईडी के समन पर रोक लगाने की मांग के अलावा, सोरेन ने पीएमएलए अधिनियम की धारा 50 और 63 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है।

सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि यह पिछड़ने का मामला है.

बता दें कि ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौथी बार समन जारी कर 29 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है. इससे पहले के तीसरे समन में सोरेन को 9 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया था.

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