दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोसिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है. सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष सिसौदिया की याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। सीबीआई ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध किया. सीबीआई ने कहा कि अधिकारियों की वजह से कोई देरी नहीं हो रही है, उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और मामले की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में है।
कुछ हाईप्रोफाइल लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी:सीबीआई
सीबीआई ने कहा कि इस मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है. सीबीआई ने कहा कि सिसौदिया मुख्य आरोपी और पूरी साजिश का सरगना है. सिसौदिया का सामना संवेदनशील दस्तावेजों और सबूतों से हुआ है और हो सकता है कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की हो। जिस दिन केस दर्ज हुआ, उसी दिन पूर्व डिप्टी सीएम ने अपना फोन नष्ट कर दिया था. इस मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी.
सिसौदिया ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की
इससे पहले मनीष सिसौदिया को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम सिसौदिया की सुधारात्मक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अदालत के पिछले साल 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।