दुमका,18 सितंबर(हि. स.)। पैतृक जमीन पर निर्माण कार्य रोकने एवं धमकी देने के आरोपितों को न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी परिधि शर्मा के न्यायालय ने सोमवार को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनायी है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। सजा रानेश्वर थाना क्षेत्र के आसनबनी गांव निवासी गट्टू कनानिया, उनके भतीजे मिट्ठू कनानिया, रंजीत कनानिया, विनय कनानिया, टिंकू कनानिया एवं बब्लू दत्ता को सुनाया है।
न्यायालय ने भादवी की धारा 341 में एक माह सजा और 500 रुपये जुर्माना किया। जुर्माना की रकम नहीं देने पर सात दिन अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश सुनाया। धारा 323 में एक साल की सजा और एक हजार जुर्माना किया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। धारा 506 में दो साल की सजा और 10 हजार जुर्माना किया। जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजा साथ-साथ चलेगी।