कोलकाता, 13 मई (हि.स.)। शाहजहां शेख को लेकर ईडी ने कोर्ट में चौकाने वाला दावा किया है। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि वह अवैध तरीके से ही 260 करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक बन गया है। ईडी ने सोमवार को विशेष अदालत में ये बात कही। इस बीच शाहजहां के भाई ने मानवीय पहलू का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी दी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
शाहजहां समेत चार लोगों को सोमवार को ईडी की विशेष अदालत में ले जाया गया। वहां ईडी ने कई तथ्य पेश किए। ईडी ने दावा किया है कि शाहजहां के पास झींगा आयात और निर्यात में अकूत संपत्ति है। ईडी ने यह भी दावा किया कि शाहजहां ने अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन का इस्तेमाल कर भारी संपत्ति बनाई थी। कुल 260 करोड़ की संपत्ति मिली है।
इस बीच, गिरफ्तार किए गए शेख आलमगीर के वकील ने जमानत के लिए याचिका दायर की। कोर्ट को बताया गया कि शेख आलमगीर की पत्नी गर्भवती हैं। घर पर उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। इसलिए शेख आलमगीर को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को है।