यूपी में संपत्तियों की जानकारी न देने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक दी जाएगी

Content Image 716a1ee8 8919 4b72 91e8 75fd7a612c4d

उत्तर प्रदेश में अचल और चालू संपत्तियों की जानकारी देने वाले अधिकारी और कर्मचारी को ही अगस्त महीने का वेतन मिलेगा. राज्य सरकार ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अगस्त का वेतन उन्हीं को दिया जाएगा, जिन्होंने संपत्तियों की जानकारी दी है। जिन लोगों ने जानकारी नहीं दी है उन्हें अगस्त महीने का वेतन नहीं मिलेगा.

प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 17 अगस्त को सभी प्रमुख मुख्य सचिवों , प्रमुख सचिवों , सचिवों , सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को लिखे पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारी सरकारी सेवक नियम-24 के अनुसार 31 दिसंबर को मानव संसाधन पोर्टल पर आचरण नियम , 1956 के तहत 2023 तक अचल और चालू संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था.

पत्र में आगे कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक वे अपनी अचल और वर्तमान संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं देते।

इसी संदर्भ में 6 जून 2024 को जारी कार्यकारी आदेश में पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 30 जून 2024 की तारीख तय की गई और कहा गया कि जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी .

11 जुलाई को, कार्मिक विभाग ने अचल और वर्तमान संपत्तियों की जानकारी देने की समय सीमा 31 जुलाई , 2024 तक बढ़ा दी ।