आरजी कर रेप और मर्डर केस: आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा

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कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल रेप-हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने आज सजा सुनाई. शनिवार को सियालदह कोर्ट ने संजय को दोषी करार दिया. सियालदह कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई. 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी का हॉस्पिटल में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ बेरहमी से रेप किया गया था. पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर हत्या कर दी गयी. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी संजय राय को सजा सुनाई है.

 

मृतक के परिवार ने क्या कहा? 

इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. मृतक के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. लेकिन मृतक के परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है. गौरतलब है कि आरोपी संजय रॉय को आजीवन जेल में रहने की सजा सुनाई गई है. 

सजा सुनाने से पहले आरोपी ने क्या कहा? 

सजा सुनाने से पहले जज ने संजय से कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि तुम्हारे खिलाफ बलात्कार और हत्या जैसे सभी आरोप साबित हो चुके हैं। संभावित सज़ा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर संजय ने कहा कि मुझे बिना वजह फंसाया गया है. मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं. यदि मैंने अपराध किया होता तो माला अपराध स्थल पर ही टूट जाती। मुझे बोलने नहीं दिया गया. दबाव में कई कागजात पर हस्ताक्षर करा लिये गये. 

जज और आरोपी के बीच क्या बहस हुई? 

संजय की दलील पर जज ने कहा कि मैंने आपको मुझसे बात करने के लिए लगभग आधा दिन का समय दिया है. मैंने तीन घंटे तक आपकी बात सुनी. मेरे सामने जो भी आरोप, सबूत, दस्तावेज, गवाह पेश किए गए, उनकी जांच की गई और उसके आधार पर मैंने आपको दोषी ठहराया है।’ आप पहले ही दोषी साबित हो चुके हैं. अब मैं सज़ा पर आपके विचार सुनना चाहूँगा। आपके परिवार में कौन कौन है? क्या वे आपके संपर्क में रहते हैं? इस पर संजय ने कहा कि जब से वह जेल में हैं तब से उन्हें कोई नहीं मिला है.

 

सीबीआई ने फांसी की मांग की है

सीबीआई के वकील ने कहा कि यह एक दुर्लभ मामला है. पीड़िता एक मेधावी छात्रा थी. इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. माता-पिता ने अपनी बेटी को खो दिया है. अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं तो क्या होगा? केवल मृत्युदंड ही समाज में विश्वास ला सकता है।