दिल्ली वालों के लिए राहत ,अब 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को भी मिलेगी NOC, जानिए क्या हैं नए नियम
News India Live, Digital Desk : दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी रखने वाले लाखों मालिकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के चलते अब तक जिन गाड़ियों को 10 साल पूरे होते ही कबाड़ (Scrap) मान लिया जाता था, अब उन्हें एक नई जिंदगी मिल सकती है। दिल्ली परिवहन विभाग ने अब इन 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate - NOC) जारी करना शुरू कर दिया है।
इस NOC का सीधा सा मतलब है कि अब आप अपनी 10 साल पुरानी डीजल कार को दिल्ली से बाहर किसी ऐसे राज्य में बेच या ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां ऐसे वाहनों को चलाने की अनुमति है। यह फैसला उन लाखों कार मालिकों के लिए एक बड़ी राहत है, जिनकी अच्छी-खासी कंडीशन वाली गाड़ियां भी सिर्फ 10 साल का नियम पूरा होने की वजह से बेकार हो जाती थीं।
क्या है पूरा नियम?
आपको याद दिला दें कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए NGT और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि यहां 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। इस वजह से, परिवहन विभाग इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी रिन्यू नहीं करता था और न ही दूसरे राज्य के लिए NOC जारी करता था।
लेकिन अब परिवहन विभाग ने इन नियमों में थोड़ी ढील देते हुए 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के लिए कुछ शर्तों के साथ NOC जारी करने का फैसला किया है।
किन राज्यों के लिए मिलेगी NOC?
यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दिल्ली सरकार हर राज्य के लिए NOC जारी नहीं करेगी। NOC केवल उन्हीं राज्यों या जगहों के लिए जारी की जाएगी, जहां 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को फिर से रजिस्टर कराने पर कोई रोक नहीं है।
परिवहन विभाग ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्य शामिल हैं, जहां इन गाड़ियों को ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर सख्त नियम हैं, जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ एनसीआर क्षेत्र, वहां के लिए NOC नहीं मिलेगी। इसलिए, गाड़ी ट्रांसफर करने से पहले यह पता करना जरूरी है कि उस राज्य के नियम क्या हैं।
कैसे करें NOC के लिए अप्लाई?
- NOC के लिए गाड़ी मालिक दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट 'परिवहन' (Parivahan) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आपको आवेदन फॉर्म के साथ गाड़ी के सभी जरूरी दस्तावेज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस और प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC) की कॉपी लगानी होगी।
- आवेदन करने पर विभाग यह चेक करेगा कि आपकी गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी न हो और सभी दस्तावेज सही हों, जिसके बाद NOC जारी कर दी जाएगी।
यह फैसला निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपनी अच्छी-खासी गाड़ी को कौड़ियों के दाम कबाड़ में बेचने के लिए मजबूर थे। अब वे अपनी गाड़ी की सही कीमत पा सकते हैं और उनकी गाड़ी को किसी दूसरे शहर में एक नई जिंदगी मिल सकती है।