महाराष्ट्र स्थित शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को खातों से निकासी सहित कई सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। रिजर्व बैंक ने यह कदम शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया है. इसमें जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते में कुल शेष से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, रिजर्व बैंक के इन नियम और शर्तों के मुताबिक बैंक ग्राहक अपने खाते में जमा रकम से कर्ज चुका सकेंगे.
आरबीआई ने क्या कहा?
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि सोमवार को कारोबार बंद होने के बाद यह सहकारी बैंक कोई नया कर्ज नहीं दे सकेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा. इसके साथ ही बैंक को केंद्रीय बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या निपटान की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
ग्राहकों का क्या होगा?
आरबीआई ने कहा कि पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 8 अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद करने पर लगाया गया प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेगा। हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।