लापरवाही से वाहन चलाना गैर जमानती अपराध

मुंबई: राज्य सरकार ने लापरवाही से गाड़ी चलाने और शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध को गैर-जमानती बनाने का फैसला किया है, राज्य में लापरवाही और शराब पीकर गाड़ी चलाने की लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए. 

जानकारी मिली है कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर इस संबंध में कानून में संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को भेजेगी. गौरतलब है कि अकेले महाराष्ट्र में साल 2021 में 20,860 दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 9829 लोगों की जान चली गई।

 प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में राय व्यक्त की गई कि यदि लापरवाही से वाहन चलाने के अपराध को गैर जमानती अपराध के दायरे में लाया जाता है तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने में सफलता मिलेगी.

वर्तमान में लापरवाह या शराब पीकर गाड़ी चलाने का अपराध आईपीसी और मोटर वाहन अधिनियम के तहत जमानती श्रेणी में आता है, इस प्रकार के मामले में आरोपी को तत्काल जमानत मिल जाती है। लिहाजा अब राज्य सरकार इस अपराध को गैरजमानती बनाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करना चाहती है और कानून में संशोधन के लिए जल्द ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी.

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