राष्ट्रीय सुरक्षा कानून: पंजाब सरकार ने मंगलवार को हाई कोर्ट से खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लागू करने की मांग की है. आपने कई बड़े मामलों में NSA पर इसके प्रभाव के बारे में सुना होगा। यह बहुत सख्त कानून है। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है और इसका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जाता है?
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्या है?
गृह मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति देश के लिए कोई खास खतरा पैदा करता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से देश के लिए खतरा है तो राज्य या केंद्र के अधिकारी उसे एनएसए एक्ट के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। एनएसए की स्थापना वर्ष 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सरकार को अधिक शक्ति देने के उद्देश्य से की गई थी। यदि कोई सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करता है या आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं में बाधा डालता है, तो उस व्यक्ति को भी इस कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है।
एनएसए के प्रावधान
डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई शख्स दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्तों को खतरे में डालता है तो उसे इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। यह अधिनियम सरकार को भारत से संदिग्ध विदेशियों को कैद करने, हिरासत में लेने या निर्वासित करने का भी अधिकार देता है। एनएसए के तहत 12 महीने के लिए निवारक हिरासत की अनुमति है। अगर सरकार को संदिग्ध के खिलाफ नए सबूत मिलते हैं तो इसे बढ़ाया जा सकता है। इस बीच, कैदी पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है। हालांकि व्यक्ति उच्च न्यायालय के एक सलाहकार पैनल में अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान एक वकील को बनाए रखने की अनुमति नहीं है।
एनएसए अधिनियम का इतिहास
डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, इंदिरा गांधी की सरकार ने 23 सितंबर 1980 को संसद में NSA पास कर इसे कानून बना दिया था. 1818 में, बंगाल रेगुलेशन III अधिनियम बनाया गया, जिसने ब्रिटिश शासन को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानूनी सहायता के बिना किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति दी। फिर 1919 में रोलेट एक्ट ने भी ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया। इसका एक उदाहरण जलियांवाला बाग त्रासदी है।