मोदी सरकार अध्यादेश: केंद्र सरकार ने शुक्रवार (19 मई) को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया. दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सरकार अध्यादेश लाई है। केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार दिया है। दिल्ली सीधे राष्ट्रपति के अधीन भारत की राजधानी है। इस स्थिति में अध्यक्ष के पास अधिकारियों के तबादले का अधिकार होगा।
इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही आशंका जता चुके थे। उन्होंने ट्वीट किया कि उपराज्यपाल कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने सेवा सचिव की फाइल पर दो दिन तक हस्ताक्षर क्यों नहीं किये? कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ्ते अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने जा रहा है? क्या उपराज्यपाल अध्यादेश का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए फाइल पर साइन नहीं कर रहे?
अभी पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना का अधिकार दिल्ली में केजरीवाल सरकार को दे दिया।