श्रम कानून: हालाँकि, जब भी आप किसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपको कई कागजात के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। इसमें एक पेज की नोटिस अवधि का भी उल्लेख है। जिसमें कंपनी ने साफ तौर पर लिखा है कि कितने महीने या कितने दिनों का नोटिस पीरियड सर्व करना है. कंपनी का तर्क है कि वह इस अवधि में नई भर्तियां करेगी और आपकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को ज्वाइन कराएगी।
नोटिस पीरियड को लेकर चर्चा हर दफ्तर में आम बात है. कई कंपनियों में तीन महीने तक का नोटिस पीरियड होता है, ऐसे में अगर सामने वाली कंपनी ज्वाइनिंग के लिए इतना समय नहीं देती है तो कर्मचारी पर दोनों तरफ से दबाव पड़ता है। अक्सर बॉस स्पष्ट रूप से नोटिस अवधि को छोटा करने से मना करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिना नोटिस पीरियड सर्व किए नौकरी छोड़ी जा सकती है?
कंपनी
सबसे पहले यह देखने के लिए बाध्य नहीं कर सकती कि आपने जिस पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए हैं उसमें नोटिस अवधि की कौन सी शर्तें लिखी हैं। इन शर्तों का करना होगा पालन. हर बार नोटिस पीरियड देना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे आर्थिक नुकसान होता है। कई लोगों का वेतन रोका गया है और बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है. पॉलिसी में नोटिस अवधि पूरी न करने की शर्तें भी शामिल हैं। कोई भी कंपनी आपको नोटिस अवधि के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कई कंपनियों में छुट्टी को बदले में समायोजित किया जाता है। वहीं, पैसे लेकर नोटिस अवधि को माफ किया जा सकता है. कुछ कंपनियों में बाय आउट नियम भी होता है।