इस राज्य में आप चाहे जितना भी कमा लो, एक पैसा भी टैक्स नहीं! जानते हैं क्यों?

इस राज्य में आप चाहे जितना भी कमा लो, एक पैसा भी टैक्स नहीं! जानते हैं क्यों?
इस राज्य में आप चाहे जितना भी कमा लो, एक पैसा भी टैक्स नहीं! जानते हैं क्यों?

सिक्किम टैक्स नियम: इस बार आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। लोग विभाग को अपनी आय का ब्योरा दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां आय पर कोई टैक्स नहीं लगता? सिक्किम में किसी भी व्यक्ति को अपनी आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।

सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ स्थानीय निवासियों को संविधान के अनुच्छेद 371(F) और आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। जब सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना, तो उसके अपने प्रशासनिक और कर नियम थे। भारत सरकार ने इन नियमों को जारी रखने का वादा किया है। इसी उद्देश्य से संविधान में अनुच्छेद 371(F) डाला गया था।

सिक्किम ने मूल निवासियों को आयकर से छूट दी। यह आज भी लागू है। धारा 10 (26AAA) के अनुसार, सिक्किम के मूल निवासियों के वेतन, व्यवसाय, शेयरों से लाभ, ब्याज या निवेश पर कोई कर नहीं लगता। यह विशेष प्रावधान सिक्किम की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने के लिए बनाया गया था जो इसे भारत के अन्य राज्यों से अलग करती है।

सिक्किम में आयकर नहीं लगता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम हैं। इसका मतलब यह है कि वहां सभी लोगों को छूट नहीं है। केवल सिक्किम सब्जेक्ट्स रूल्स, 1961 के तहत पंजीकृत लोगों और उस समय पंजीकृत लोगों के वंशजों को ही कर से छूट है। नए आने वाले या बाहर से आने वाले लोग इस छूट के पात्र नहीं हैं।