भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किया है। क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता कार्ड खरीदते समय अपने पसंदीदा कार्ड नेटवर्क का चयन कर सकेंगे। यह अधिसूचना आरबीआई की समीक्षा बैठक के बाद आई है।
आरबीआई ने बैंकों सहित कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ विशेष समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया है, जिससे उन्हें अन्य नेटवर्क का उपयोग करने से रोक दिया जा सके।
आरबीआई ने कहा कि अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों/गैर-बैंकों के साथ संबंध रखता है। ग्राहक को जारी किए गए कार्ड के लिए नेटवर्क का विकल्प कार्ड जारीकर्ता (बैंक/गैर-बैंक) द्वारा तय किया जाता है और यह उस व्यवस्था से जुड़ा होता है जो कार्ड जारीकर्ता अपने द्विपक्षीय समझौतों के संदर्भ में कार्ड नेटवर्क के साथ रखते हैं।
आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए, जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो। कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे।
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा कार्ड धारकों को अगले नवीनीकरण के समय यह विकल्प दिया जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ता और बैंक या संस्थान के बीच अनुबंध ग्राहकों के विकल्पों को सीमित कर रहा है।
आरबीआई के निर्देश में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन, डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया, मेसर्स नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे और वीज़ा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत कार्ड नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है।
आरबीआई ने कहा कि जारी करते समय ग्राहक की प्राथमिकता के संबंध में निर्देश जारी होने के छह महीने के भीतर लागू हो जाएंगे। ये तारीख होगी 6 सितंबर 2024.