पीपीएफ खाता बंद होने पर टेंशन न लें, क्योंकि यह तुरंत फिर से सक्रिय हो जाएगा

नई दिल्ली। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय लघु बचत योजनाओं में से एक है। इसमें आप हर साल सिर्फ 500 रुपये निवेश कर लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग लगातार योगदान नहीं करते हैं और उनका खाता बंद हो जाता है। ऐसे में इसे दोबारा शुरू करना होगा, जिसके बारे में हम अपनी रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं।

खाता कैसे बंद होता है?

अगर आप अपने पीपीएफ खाते में सालाना कम से कम 500 रुपये जमा करने में विफल रहते हैं तो आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा। हालाँकि, निष्क्रिय होने के बावजूद, आपका पीपीएफ खाता हर साल ब्याज अर्जित करता रहता है।

निष्क्रिय पीपीएफ खाते के नुकसान

पीपीएफ खाता निष्क्रिय होने से कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। जितने साल आपका खाता बंद रहेगा, उतने साल की पेनाल्टी आपको देनी होगी। साथ ही पीपीएफ पर आपको लोन नहीं मिलता है।

पीपीएफ अकाउंट कैसे एक्टिवेट करें

यदि आप अपने पीपीएफ खाते को सक्रिय या फिर से चालू करना चाहते हैं, तो आपको अपनी नजदीकी शाखा या पोस्ट पर जाना होगा। फिर उसी के लिए वहां आवेदन करना होगा। साथ ही, पीपीएफ खाते के निष्क्रिय होने के वर्षों के गुणकों में 500 रुपये + 50 रुपये का जुर्माना देना होगा।

उदाहरण के लिए, यदि आपका पीपीएफ खाता चार साल के लिए बंद कर दिया गया था, तो आपको (500*4) रुपये 2000 और (50*4) रुपये 200 का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही आपको चालू वित्त वर्ष के लिए 500 रुपये का न्यूनतम पीपीएफ अंशदान भी देना होगा।

अगर आपको पीपीएफ अकाउंट खोले 15 साल से ज्यादा हो गए हैं तो अकाउंट दोबारा नहीं खोला जा सकता है।

पीपीएफ निवेश पर टैक्स छूट

पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा निवेश प्लान है और ब्याज भी कई बार एफडी से थोड़ा ज्यादा होता है। फिलहाल सरकार पीपीएफ पर 7.1 फीसदी का ब्‍याज दे रही है. इसमें निवेश करने पर व्यक्ति को आयकर की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।

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