नई दिल्ली : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में होटल, रेस्तरां, कॉफी शॉप, लॉजिंग हाउस, मिठाई की दुकानें और दैनिक खाने योग्य वस्तुओं को बेचने वाले छोटे स्टॉल / कियोस्क आदि जैसी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए विभिन्न ट्रेड लाइसेंसों के अनुदान/नवीनीकरण के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की है। वार्षिक संशोधन दिनांक 23/08/2018 को एनडीएमसी के निर्णय के अनुसार, पालिका परिषद द्वारा 01/04/2023 से प्रभावी किया गया है।
इस निर्णय के तहत लॉन्ड्री, बॉयलर, डी.जी.सेट, हॉकिंग, ड्राई क्लीनर,डेयरी बूथ आदि के लिए कोई वृद्धि नहीं होगी। लॉजिंग हाउस और पांच सितारा होटलों को छोड़कर, बाकी श्रेणियों में भी इस राशि में न्यूनतम वृद्धि रु.100 से 2000/- वार्षिक की गयी है।
एनडीएमसी इस वर्ष स्वास्थ्य लाइसेंस के लिए लगभग 200- 300 मामलों पर विचार करेगी। स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में संशोधन/वृद्धि के संबंध में आदेश दिनांक 06.05.2023 पालिका परिषद की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर उपलब्ध है।