पोस्ट ऑफिस FD: आपकी मेहनत की कमाई पर कब और कितनी कैंची चलती है? जानिए पूरा सच
जब भी एक सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश की बात आती है, तो आज भी लाखों लोगों के मन में सबसे पहला नाम पोस्ट ऑफिस का आता है। हम अपनी मेहनत की कमाई को फिक्स्ड डिपाजिट (FD) में यह सोचकर डालते हैं कि पैसा सुरक्षित रहेगा और अच्छा ब्याज भी मिलेगा।
लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं! क्या हो अगर अचानक पैसों की कोई इमरजेंसी आ जाए और आपको अपनी FD समय से पहले तुड़वानी पड़े?
बहुत से लोग सोचते हैं कि थोड़ा-बहुत ब्याज का ही तो नुकसान होगा। लेकिन रुकिए! पोस्ट ऑफिस FD को समय से पहले तुड़वाना उतना सीधा नहीं है, जितना लगता है। इस पर आपको जुर्माना भी देना पड़ता है और कुछ मामलों में तो एक 'डबल झटका' भी लग सकता है, जहाँ ब्याज तो जाता ही है, साथ में टैक्स भी लग जाता है।
तो चलिए, आज आसान भाषा में समझते हैं कि अगर आप अपनी FD समय से पहले तोड़ते हैं, तो आपको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
FD तोड़ने पर कितना पैसा कटेगा? समझें नियम
- 6 महीने से पहले? भूल जाइए!
सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम—चाहे आपने 1, 2, 3 या 5 साल के लिए FD कराई हो, आप 6 महीने से पहले तो इसे तोड़ ही नहीं सकते। - 6 महीने बाद, पर 1 साल से पहले तोड़ने पर:
अगर आप 6 महीने बाद लेकिन 1 साल पूरा होने से पहले ही पैसा निकालते हैं, तो आपको FD वाला ब्याज नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट वाला ब्याज (जो काफी कम होता है) देकर आपका पैसा लौटा देगा। - 1 साल बाद (2 या 3 साल वाली FD) तोड़ने पर:
यह थोड़ा उलझाने वाला है। मान लीजिए आपने 3 साल की FD कराई और उसे डेढ़ साल में तोड़ दिया। तो आपको जितने साल पूरे हो चुके हैं (इस केस में 1 साल), उस पर मिलने वाले ब्याज में से 2% काटकर पैसा दिया जाएगा। यानी सीधा-सीधा 2% का जुर्माना! - 5 साल वाली FD तोड़ने पर:
अगर आपकी FD 5 साल वाली है, तो आप उसे 4 साल से पहले तोड़ ही नहीं सकते। अगर आप 4 साल बाद इसे बंद करवाते हैं, तो आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट के बराबर ही ब्याज मिलेगा।
अब समझिए सबसे बड़ा झटका: टैक्स वाला नुकसान!
अगर आपने 5 साल वाली टैक्स बचाने वाली FD (Tax Saving FD) कराई है, तो उसे समय से पहले तोड़ने पर सबसे बड़ा झटका लगता है।
- क्या होता है? 5 साल की FD पर आप हर साल इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट लेते हैं।
- तोड़ने पर क्या होगा? जिस साल आप इस FD को तोड़ेंगे, उस साल आपने अब तक जितनी भी टैक्स छूट ली है, वो आपकी उस साल की कमाई में वापस जोड़ दी जाएगी और फिर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर इनकम टैक्स देना होगा।
एक उदाहरण से समझिए:
मान लीजिए, आपने इस साल ₹1.5 लाख की FD पर टैक्स बचा लिया। लेकिन अगले साल आपने इसे तोड़ दिया। तो सरकार कहेगी कि जो टैक्स आपने पिछले साल बचाया था, उसे अब हम आपकी अगले साल की कमाई में जोड़ देंगे और उस पर पूरा टैक्स लेंगे। यानी जो पैसा आपने बचाया था, वो ब्याज समेत सरकार वापस ले लेगी!
इसलिए, अगली बार FD में पैसा डालने से पहले यह सोच लें कि आपको उन पैसों की ज़रूरत कब पड़ सकती है, क्योंकि समय से पहले इसे तोड़ना आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है!
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