केजरीवाल की होली ईडी की हिरासत में, हाई कोर्ट में भी नहीं मिली राहत

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नई दिल्ली: केंद्रीय एजेंसी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है और तत्काल सुनवाई की मांग की है. केजरीवाल ने दावा किया है कि मेरी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया. इसलिए अब केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी गई है. मनी लॉन्ड्रिंग में जहां ईडी कार्रवाई कर रही है, वहीं अब सीबीआई भी सक्रिय हो गई है. फिलहाल केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद सीबीआई भी उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. कुछ ही देर में केजरीवाल की रिमांड के लिए सीबीआई कोर्ट में अर्जी दे सकती है.

वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर को चारों तरफ से घेर लिया गया है और पार्टी नेताओं को अंदर जाने से रोका जा रहा है. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि उन्होंने ऑफिस सील नहीं किया है. केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई है. ईडी ने दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति के कथित घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया और उन्हें पूरी योजना का सरगना बताया। 

उधर, केजरीवाल ने शनिवार को एक संदेश जारी कर कहा कि मेरे खून की हर बूंद राष्ट्र के लिए अर्पण है। मैं जेल या बाहर से अपना काम करता रहूंगा. केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को संदेश देते हुए कहा कि मैं कुछ ही समय में जेल से बाहर आऊंगा. ऐसी कोई जेल नहीं है जो आपके भाई या बेटे को लंबे समय तक कैद में रख सके। मैं बाहर आऊंगा और अपने वादे पूरे करूंगा. ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई वादा किया हो और उसे पूरा न किया हो. उन्होंने केजरीवाल का यह संदेश अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को लिखित रूप में भेजा, सुनीता केजरीवाल ने यह संदेश पढ़ा और जनता के लिए वीडियो जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की अपील पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिस पर अब होली के बाद सुनवाई हो सकती है. तो ईडी की हिरासत में पूरी होगी केजरीवाल की होली!  

 इस बीच, अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत में अपील दायर कर मांग की है कि दिल्ली पुलिस में एसीपी एके सिंह ने मेरे साथ बदसलूकी की, यह बदसलूकी कोर्ट में पेश करने के वक्त की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी है. यह भी दलील दी गई कि इस अधिकारी ने मनीष सिसौदिया के साथ भी दुर्व्यवहार किया था, जिनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है. इन दलीलों पर गौर करते हुए कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. अगर केजरीवाल का आरोप सही है तो इस फुटेज की जांच के बाद दिल्ली पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है.