
News India Live, Digital Desk: ITR Filing: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना हर साल का एक महत्वपूर्ण काम होता है, लेकिन बहुत से लोग इसे जटिल मानकर CA (चार्टर्ड अकाउंटेंट) की मदद लेते हैं। हालांकि, भारत सरकार ने इनकम टैक्स पोर्टल को इतना आसान बना दिया है कि अब आप बिना किसी बाहरी मदद के भी अपना ITR खुद ऑनलाइन भर सकते हैं! यह न केवल आपके पैसे बचाता है, बल्कि आपको अपनी वित्तीय स्थिति की बेहतर समझ भी देता है।
आइए, जानते हैं कैसे आप घर बैठे अपना ITR ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, स्टेप-बाय-स्टेप:
ITR ऑनलाइन फाइल करने का स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:
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आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं:
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सबसे पहले, आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा: incometax.gov.in
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यह ही आपका वन-स्टॉप डेस्टिनेशन है ITR फाइल करने के लिए।
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लॉगिन/रजिस्टर करें:
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अगर आपने पहले कभी ITR फाइल नहीं किया है या वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं हैं, तो पहले रजिस्टर करें।
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अगर पहले से अकाउंट है, तो अपने पैन (PAN) नंबर को यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
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ई-फाइल विकल्प चुनें:
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लॉगिन करने के बाद, ‘ई-फाइल’ (e-file) सेक्शन पर क्लिक करें और फिर ‘आयकर रिटर्न’ (Income Tax Returns) चुनें।
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यहां ‘आयकर रिटर्न दाखिल करें’ (File Income Tax Return) पर क्लिक करें।
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निर्धारण वर्ष (Assessment Year) और फ़ाइलिंग मोड चुनें:
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सही निर्धारण वर्ष (Assessment Year) चुनें, जिसके लिए आप ITR भर रहे हैं। यह आम तौर पर वित्तीय वर्ष के एक साल बाद होता है (जैसे FY 2023-24 के लिए AY 2024-25)।
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फिर ‘ऑनलाइन’ मोड चुनें।
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ITR फॉर्म चुनें:
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आपके आय स्रोत के आधार पर सही ITR फॉर्म चुनें (जैसे salaried व्यक्तियों के लिए आमतौर पर ITR-1 या ITR-2 होता है, व्यवसायियों के लिए ITR-3/4)। सिस्टम अक्सर आपको सही फॉर्म चुनने में मदद करता है।
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फाइलिंग का कारण चुनें:
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चुनें कि क्या आप खुद के लिए ITR भर रहे हैं, या सेक्शन 139(4) (देर से दाखिल) या सेक्शन 139(5) (संशोधित रिटर्न) के तहत भर रहे हैं।
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प्री-फिल्ड डेटा की जांच करें:
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यह पोर्टल की सबसे बड़ी खूबी है! आपके पैन से लिंक कई डेटा (जैसे वेतन, बैंक ब्याज, टीडीएस) पहले से ही प्री-फिल्ड होते हैं। इन जानकारियों को सावधानी से जांचें और अगर कोई त्रुटि हो तो ठीक करें।
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अपनी आय का विवरण भरें:
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सभी आय स्रोत जैसे वेतन, घर का किराया, कैपिटल गेन, अन्य स्रोतों से आय (जैसे बैंक ब्याज, एफडी ब्याज) आदि का विवरण सही-सही भरें।
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अगर आपको टैक्स कटता है (TDS), तो अपने फॉर्म 16 और 26AS से मिलान ज़रूर करें।
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कटौतियां और छूट भरें:
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धारा 80C (जैसे PPF, ELSS, बीमा), 80D (स्वास्थ्य बीमा), 80G (दान) आदि के तहत जो भी कटौतियां या छूटें आपने ली हैं, उन्हें यहां दर्ज करें। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी।
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टैक्स की गणना और भुगतान:
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सिस्टम स्वचालित रूप से आपके कुल आय, कटौतियों और देय कर की गणना करेगा।
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अगर कोई अतिरिक्त कर बकाया है, तो उसका ऑनलाइन भुगतान करें और चालान की डिटेल दर्ज करें।
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आईटीआर सबमिट करें:
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एक बार सभी जानकारी सही लगे, तो ITR को सबमिट करें।
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यह सलाह दी जाती है कि आप पूरी ITR फॉर्म का ड्राफ्ट एक बार ध्यान से पढ़ें।
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रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन (E-Verification):
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रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। इसके बिना आपकी ITR प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी।
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आप आधार OTP, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट EVC या डीमैट अकाउंट EVC जैसे कई तरीकों से इसे वेरिफाई कर सकते हैं।
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बस! कुछ ही आसान स्टेप्स में आप अपना ITR घर बैठे बिना CA की मदद के फाइल कर सकते हैं। यह आपको समय और पैसा दोनों बचाने में मदद करेगा।
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