नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारी संस्कृति है कि कोई भूखा न सोए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचे। इस समय, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या के साथ एक नया चार्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।
जस्टिस एमआर शाह और हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि अनाज अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे. हम यह नहीं कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। भारत सरकार ने कोरोना के दौरान लोगों को खाद्यान्न दिया है। साथ ही हमें देखना होगा कि यह सिलसिला जारी रहे। यह सुनिश्चित करना हमारी संस्कृति है कि कोई भी खाली पेट न सोए।
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को हो रही कई दिक्कतों के मुद्दे पर सुनवाई हुई. इस दौरान बेंच ने यह बयान दिया। तीन सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदार और जगदीप छोकर की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि 2011 की जनगणना के बाद से जनसंख्या में वृद्धि हुई है. इसके साथ ही एनएफएसए के तहत आने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर इस कानून को ठीक से लागू नहीं किया जा सका तो जरूरतमंद लोगों को अनाज नहीं मिल पाएगा.
प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि हाल के वर्षों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत तेजी से गिर रहा है. सरकार की ओर से दलील देते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज दिया है. भारत की दृष्टि से यह बहुत बड़ी संख्या है।
देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को कवर किया जाता है, उन्हें सरकार द्वारा बहुत कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रवासी मजदूर राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके अधिकारियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने केंद्र से बिना राशन कार्ड के प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र तैयार करने को कहा, ताकि वे कहीं से भी अनाज प्राप्त कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था कि देश के विकास के बावजूद नागरिक भूख से मर रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों को राशन मिल सके. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की आगे की सुनवाई 8 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी.