Income Tax Refund: आयकर विभाग का ऐलान! अब जनवरी तक मिलेगा पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड, पूरी करनी होंगी सिर्फ ये शर्तें

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आयकर रिफंड: तकनीकी कारणों से अटके आयकर रिफंड मामलों में करदाताओं को राहत मिलने वाली है। खासकर उनके लिए जिन्हें पिछले चार मूल्यांकन वर्षों से रिफंड नहीं मिला है। आयकर विभाग इन मामलों का तेजी से निपटारा करेगा और 31 जनवरी 2024 तक संबंधित करदाताओं के खातों में बकाया राशि जारी कर देगा. इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है.

विभाग के मुताबिक, समयसीमा खत्म होने के कारण कई करदाताओं के आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्रोसेस नहीं हो सके. वहीं, कुछ मामलों में आईटीआर में तकनीकी दिक्कतों के कारण उनका सत्यापन नहीं हो सका। इसके चलते करदाताओं के रिफंड दावों का निपटान नहीं हो सका।

इन शर्तों को पूरा करना होगा

आयकर विभाग के मुताबिक, ऐसे मामलों में रिफंड तभी जारी किया जाएगा जब करदाता द्वारा आईटीआर में की गई गणना आयकर विभाग की गणना से मेल खाएगी। जैसे ही रिफंड स्वीकृत हो जाएगा, करदाता को ई-मेल भेजकर सूचित कर दिया जाएगा। उन्हें 31 जनवरी 2024 तक इनकम टैक्स रिफंड जारी कर दिया जाएगा.

विभाग के आदेश के मुताबिक सबसे पहले उन लोगों का आईटीआर प्रोसेस किया जाएगा जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 का रिफंड नहीं मिला है. इसके बाद निर्धारण वर्ष 2020-21 के मामलों की सुनवाई की जायेगी.

नौ महीने की समय सीमा: मौजूदा नियमों के अनुसार, आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत से नौ महीने के भीतर आईटीआर संसाधित करना और रिफंड जारी करना होता है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 (आकलन वर्ष 2022-23) के लिए दाखिल किए गए आईटीआर को 31 दिसंबर, 2023 तक संसाधित किया जाएगा। इससे पहले, कर विभाग को उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष का समय मिलता था जिसमें आईटीआर दाखिल किया गया था।

इन वजहों से अटका रिफंड!

जिन व्यक्तियों का आईटीआर सत्यापित किया जाना है,
कुछ तकनीकी कारणों से आईटीआर संसाधित नहीं किया जा सका है,
आईटीआई में अतिरिक्त रिफंड का दावा किया गया है।