Income Tax Notice: अब आपकी छोटी सी गलती भी पड़ सकती है भारी, जानें कौन हैं विभाग की नजर में

Income Tax Notice: अब आपकी छोटी सी गलती भी पड़ सकती है भारी, जानें कौन हैं विभाग की नजर में
Income Tax Notice: अब आपकी छोटी सी गलती भी पड़ सकती है भारी, जानें कौन हैं विभाग की नजर में

News India live, Digital Desk : Income Tax Notice :  ये तीन शब्द किसी भी आम आदमी के मन में चिंता पैदा करने के लिए काफी हैं। अब यह चिंता और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग पहले से कहीं ज्यादा सख्त और स्मार्ट हो गया है। अब आपकी हर छोटी-बड़ी कमाई और खर्च पर विभाग की पैनी नजर है।

अगर आप सोचते हैं कि विभाग को आपके सभी लेन-देन के बारे में पता नहीं चलता, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किन लोगों को नोटिस मिलने का खतरा सबसे ज्यादा है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

किन लोगों को नोटिस मिलने का खतरा सबसे ज्यादा है?

इनकम टैक्स विभाग अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। आपके AIS (Annual Information Statement) में आपकी हर वित्तीय जानकारी दर्ज होती है। अगर आपके ITR और AIS में जरा सा भी फर्क हुआ, तो नोटिस आना लगभग तय है।

  1. आय कम बताने वाले: अगर आपकी वास्तविक आय (सैलरी, ब्याज, कमीशन आदि) AIS में ज्यादा दिख रही है, लेकिन आपने ITR में उसे कम दिखाया है, तो आप विभाग की नजर में आ जाएंगे।

  2. ITR फाइल न करने वाले: बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी कंपनी ने TDS काट लिया है तो ITR भरने की जरूरत नहीं। यह एक बड़ी गलती है। अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में आती है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है, वरना नोटिस आएगा।

  3. बड़े लेन-देन छिपाने वाले: अगर आपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है, शेयर बाजार में बड़ा निवेश किया है, या बैंक में मोटी रकम जमा की है और उसे ITR में नहीं दिखाया है, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।

  4. खर्च और आय में बड़ा अंतर: अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल लाखों में है, लेकिन आप अपनी आय बहुत कम दिखाते हैं, तो विभाग आपसे इस अंतर का स्रोत पूछ सकता है।

  5. TDS और आय में गड़बड़ी: अगर आपके Form 26AS में TDS ज्यादा कटा है, लेकिन आपने उस हिसाब से अपनी आय घोषित नहीं की है, तो भी नोटिस आ सकता है।

इनकम टैक्स नोटिस से कैसे बचें?

सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। कुछ बातों का ध्यान रखकर आप नोटिस के झंझट से बच सकते हैं:

  • ITR भरने से पहले अपना AIS और Form 26AS जरूर चेक करें। यह आपकी कमाई का सरकारी बही-खाता है।

  • अपनी सभी आय (वेतन, किराया, ब्याज, निवेश से लाभ आदि) की सही-सही जानकारी दें। कुछ भी छिपाएं नहीं।

  • सभी बड़े वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड रखें और उन्हें ITR में सही जगह पर दिखाएं।

  • हमेशा आखिरी तारीख से पहले अपना ITR फाइल करें।

अगर नोटिस आ जाए तो क्या करें?

सबसे पहले तो घबराएं नहीं। नोटिस को ध्यान से पढ़ें और समझें कि वह किस बारे में है। नोटिस में दिए गए समय के अंदर उसका जवाब जरूर दें। अगर आपको समझ न आए, तो किसी प्रोफेशनल (जैसे CA) की मदद लेने में संकोच न करें।

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