अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए मामले के तहत गिरफ्तार किया गया: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया। केजरीवाल को आज विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाएगा और ईडी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेगी। केजरीवाल ने गुरुवार देर रात अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट भी आज इस मामले पर सुनवाई करेगा. पहले यह जान लें
मनी लॉन्ड्रिंग क्या है?
मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ है अवैध रूप से अर्जित आय या धन को छिपाना या वैध बनाना। अपराधी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अनुचित लाभ वैध स्रोतों से आया है।
केजरीवाल को PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया
अरविंद केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसलिए जमानत मिलना बहुत मुश्किल है. यह अधिनियम वर्ष 2002 में पारित हुआ और 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है. वर्ष 2012 में बैंकों, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को इसके दायरे में लाने के लिए पीएमएलए में संशोधन किया गया था।
कानून के तहत बिना वारंट के किसी जगह की तलाशी ली जा सकती है
अधिनियम की धारा 45 में अभियुक्त की जमानत के लिए दो सख्त शर्तें हैं। पीएमएलए के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। अधिनियम अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं करता है। ईडी के पास पीएमएलए अधिनियम के तहत बिना वारंट के किसी आरोपी के परिसर की तलाशी लेने और उसे गिरफ्तार करने, कुछ शर्तों के अधीन संपत्ति जब्त करने की भी शक्तियां हैं। पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अदालत में यह साबित करना होता है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। जेल में रहते हुए आरोपी के लिए खुद को निर्दोष साबित करना आसान नहीं होता है।
पीएमएलए के तहत सख्त जमानत शर्तें
वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2018 में पीएमएलए में और संशोधन किया गया और इसकी धारा 45 में आरोपी की जमानत के लिए दो कड़ी शर्तें जोड़ी गईं। ये दो शर्तें हैं कि जमानत अर्जी के खिलाफ सरकारी वकील की सुनवाई से पहले अदालत के पास यह मानने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। पीएमएलए में इस संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब 100 याचिकाएं दायर की गईं. इन याचिकाओं में पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती और जमानत की दोहरी शर्तों पर ईडी से सवाल उठाए गए थे.
मनी लांड्रिंग एक जघन्य अपराध है
याचिकाओं में ईडी को दी गई इन शक्तियों को सीआरपीसी से बाहर बताया गया और पीएमएलए एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2022 को मामले में अपना फैसला सुनाया और ईडी के अधिकारों को बरकरार रखा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए में 2018 के संशोधन को भी बरकरार रखा। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक जघन्य अपराध है, जो न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है बल्कि अन्य जघन्य अपराधों को भी बढ़ावा देता है। इस पीठ के अन्य दो न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार थे।