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उत्तर प्रदेश

दलित युवती  हत्याकांड के मुख्य आरोपी   की 3करोड़ 18 लाख 46 हजार 969 रुपए की अचल संपत्ति की गई कुर्क

Yogendra. gautam
Published July 2, 2022
Last updated: 2022/07/02 at 8:26 PM
2 Min Read
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गैंगस्टर रजोल के विरूद्ध धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत  हुई कार्यवाही 
उन्नाव।
जनपद में दलित युवती  हत्याकांड के मुख्य आरोपी एवं गैंगस्टर रजोल सिंह उर्फ अरूण कुमार सिंह पुत्र स्व0 फतेह बहादुर सिंह नि0 742 कल्याणी देवी थाना कोतवाली सदर  के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त अपराधी द्वारा समाजविरोधी क्रियकलापों से अर्जित की गई अवैध अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत कुल 03 करोड़ 18 लाख 46 हजार 969 रुपए को जब्त कुर्क किया गया।जानकारी के मुताबिक  मु0अ0सं0 293/22 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर अधिनियम में नामित अभियुक्त रजोल सिंह उर्फ अरूण कुमार सिंह पुत्र स्व0 फतेह बहादुर सिंह नि0 742 कल्याणी देवी थाना कोतवाली सदर  के  द्वारा अपने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से गैंग बनाकर गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बेंचने के सम्बंध  में वाद संख्या 09/2022 धारा 14(1) गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट  एव  क्षेत्राधिकारी  नगर ने  भारी पुलिस बल के साथ अभियुक्त रजोल उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित अचल संपत्ति कीमत करीब 03,18,46,969/- रु0 को कुर्क/जब्त किया ।
1. खतौनी संख्या 1428 से 1433 के खाता संख्या 46 कुल भूमि 0.919 हे0 पर द्विव्यानंद आश्रम का निर्मित भवन जिसकी अनुमानित कीमत 02,48,29,000 रु0 है।
2. कल्यणी देवी सिविल लाइन भवन संख्या 71/01 जिसकी अनुमानित कीमत 08,56,660 रु0 व निर्मित भवन की कीमत 23,45,564 रु0 है।
3. मोहल्ला पीताम्बर नगर भवन संख्या 1399 जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख 99 हजार रूपये है।
4. अन्दर नगर पालिका गाटा संख्या 1425 से 1430 खाता संख्या 6444 खसरा सं0 2517 जिसकी अनुमानित कीमत 07,15,605 रु0 है। 
5. बाहर नगर पालिका गाटा संख्या 1420 से 1433 खाता संख्या 447 खसरा सं0 1345 जिसकी अनुमानित कीमत 05,01,140 रु0 है।
उक्त कुल अचल सम्पत्ति की मालियत – 03,18,46,969/- रु0 है।
Yogendra. gautam July 2, 2022
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