घरेलू हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त: पत्नी से दुर्व्यवहार किया तो अंडमान जेल भेज देंगे

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सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पति को सख्त चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि अगर उसने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसे अंडमान की कड़ी सुरक्षा वाली जेल में भेज दिया जाएगा और कोई भी कोर्ट उसे जमानत नहीं देगी।

कोर्ट में महिला ने बताई आपबीती

मामला उत्तर प्रदेश के महराजगंज का है, जहां घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने महिला से 20 मिनट तक हिंदी में बातचीत की।

महिला ने कोर्ट को बताया, “मेरे पति ने मुझे जलाने तक की कोशिश की थी, लेकिन मैं किसी तरह बच गई। अगर मैं वापस जाऊंगी, तो वह मुझे मार देगा। मेरे दो छोटे बच्चों का क्या होगा?”

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी

महिला की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पति को चेताया—
“अगर हमें तुम्हारे दुर्व्यवहार की एक भी शिकायत मिली तो तुम्हें अंडमान जेल भेज दिया जाएगा, और हम आदेश देंगे कि कोई भी कोर्ट तुम्हें जमानत न दे। शादी का मतलब है कि आप अपनी पत्नी का सम्मान करें।”

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को निगरानी का निर्देश

  • कोर्ट ने महिला को सुरक्षा का आश्वासन दिया।
  • पुलिस को निर्देश दिया कि रोजाना महिला के बयानों को एक डायरी में दर्ज किया जाए।
  • हर 15 दिन में यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी।

इस फैसले के बाद घरेलू हिंसा के मामलों पर न्यायपालिका के सख्त रवैये की सराहना हो रही है।