High court’s brake on police’s arbitrariness: रात में छापेमारी को बताया निजता का हनन, जारी किए सख्त निर्देश

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High court’s brake on police’s arbitrariness: रात में छापेमारी को बताया निजता का हनन, जारी किए सख्त निर्देश

News India live, Digital Desk: High court’s brake on police’s arbitrariness:  केरल हाईकोर्ट ने पुलिस की शक्तियों और आम नागरिक के अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया कि अब पुलिस जब चाहे तब, खासकर रात के अंधेरे में किसी के घर में छापा नहीं मार सकती। ऐसा  व्यक्ति के ‘निजता के अधिकार’ (Right to Privacy) का गंभीर उल्लंघन है।

क्या है अदालत का फैसला?

जस्टिस देवण रामचन्द्रन की बेंच ने कहा कि हर व्यक्ति का घर उसका किला होता है, जहां वह सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। रात का समय आराम और शांति का होता है, और इस समय किसी के घर में घुसना उसकी प्राइवेसी में बहुत बड़ी दखलंदाजी है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस को रात में किसी के घर की तलाशी या छापेमारी करने से बचना चाहिए। अगर किसी असाधारण परिस्थिति में ऐसा करना बेहद ज़रूरी हो, तो पुलिस को इसके लिए बहुत ठोस और पुख्ता वजहें बतानी होंगी। इन वजहों को छापेमारी से पहले लिखित में दर्ज करना होगा, न कि छापेमारी के बाद। सिर्फ शक के आधार पर किसी की रात की नींद और शांति भंग नहीं की जा सकती।

किस मामले पर आया यह फैसला?

यह फैसला एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें पुलिस ने एक व्यक्ति के घर पर सिर्फ इस शक में रात को छापा मारा था कि उसका एक पुलिस अधिकारी की पत्नी से अवैध संबंध है। याचिकाकर्ता ने इसे अपनी निजता और सम्मान पर हमला बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने न केवल पुलिस की इस कार्रवाई को गलत ठहराया, बल्कि उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR को भी रद्द कर दिया।

इस फैसले का क्या मतलब है?

इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि पुलिस अपनी शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह फैसला पुलिस को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाता है और साथ ही आम नागरिकों को यह भरोसा देता है कि उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका सजग है। यह कानून के शासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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