High Court Decision : पति पर डाला दबाव, सुनवाई में कोर्ट ने कही बड़ी बातें

बिलासपुर हाईकोर्ट: पत्नी के दबाव में तलाक मंजूर नहीं

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में तलाक के मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। शादी के 90 दिन बाद ही पत्नी ने ससुराल से मायके लौट आने का फैसला किया और पति लेने गए तो ससुराल जाने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही पत्नी ने पति को मायके में रहने के लिए दबाव डाला। इस मामले में बिलासपुर कोर्ट ने कहा कि पत्नी के दबाव बनाना क्रूरता है।

दरअसल, यह मामला कोरबा जिले के एक दंपति का है। 2011 में इनकी शादी हुई थी, लेकिन 3 महीने बाद ही पत्नी ससुराल छोड़कर मायके चली गई। पति ने पत्नी को समझाया, फिर भी पत्नी नहीं लौटी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने पत्नी के द्वारा पति को मायके में रहने के लिए दबाव बनाने को क्रूरता माना है और तलाक की अपील को मंजूरी दे दी है।

पति ने मामले में फैमिली कोर्ट में जायजा दिलाने की कोशिश की थी, जहां तलाक की याचिका को खारिज कर दिया गया था। फिर पति ने हाईकोर्ट में अपील की जहां सुनवाई हुई है। पति ने अपनी याचिका में बताया है कि पत्नी बिना जानकारी दिए मायके चली गई थी, और दहेज प्रताड़ना की धमकी दी जा रही थी। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तलाक की मंजूरी दी है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय परिवारों में शादी के बाद पति को माता-पिता से अलग रहने की परंपरा नहीं है, और इस पर दबाव डालना क्रूरता मानी जाती है।