Haryana Urban Development : पलवल में अब बनेंगे नए आवासीय इलाके, क्या होगी आपके लिए ख़ुशी

Haryana Urban Development : पलवल में अब बनेंगे नए आवासीय इलाके, क्या होगी आपके लिए ख़ुशी
Haryana Urban Development : पलवल में अब बनेंगे नए आवासीय इलाके, क्या होगी आपके लिए ख़ुशी

News India Live, Digital Desk:  Haryana Urban Development : अगर आप हरियाणा के पलवल ज़िले में रहते हैं या वहां की प्रॉपर्टी मार्केट पर नज़र रखते हैं, तो यह ख़बर आपके लिए बहुत ज़रूरी है! राज्य के इस तेज़ी से बढ़ते हिस्से में अब ज़मीन से जुड़ा एक बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है। ज़िला प्रशासन ने पलवल में दो नए आवासीय सेक्टर (सेक्टर 51 और सेक्टर 52) विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि जल्द ही आपको इस क्षेत्र में नए घर और बेहतर सुविधाएं देखने को मिलेंगी!

क्या है पूरी योजना?

मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA), जो अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के नाम से जाना जाता है, इन नए सेक्टरों को विकसित करेगा। ये नए सेक्टर शहरीकरण की बढ़ती मांग को पूरा करने और लोगों को किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाले घर उपलब्ध कराने के लिए बनाए जा रहे हैं।

यह ज़मीन उन किसानों और ज़मीन मालिकों से ‘कलेक्टर रेट’ पर खरीदी जाएगी। ‘कलेक्टर रेट’ वह न्यूनतम दर होती है, जिस पर सरकार ज़मीन का पंजीकरण करती है और आमतौर पर यह बाज़ार दर से कम होती है। हालांकि, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन ज़मीन मालिकों को इस कलेक्टर रेट पर सहमति नहीं होगी, वे अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इन आपत्तियों की सुनवाई भी की जाएगी, ताकि सबकी बात सुनी जा सके।

जमीन मालिकों को क्या करना होगा?

ज़िला प्रशासन ने ज़मीन मालिकों से अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को समय रहते जमा करने का आग्रह किया है। इसके लिए एक निर्धारित तारीख दी गई है। यह ज़मीन अधिग्रहण, हालांकि कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन यह आवासीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पलवल में नए घरों की ज़रूरतों को पूरा करेगा और शहरीकरण को बढ़ावा देगा।

इस फैसले से पलवल में रहने और काम करने वाले लोगों के लिए बेहतर आवासीय विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे इस क्षेत्र में निवेश और विकास की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। यदि आपकी भी ज़मीन इन प्रस्तावित सेक्टरों में आती है, तो सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ समय रहते आवेदन करें या अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं।

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