सरकार ने बढ़ाया मोटर वाहन टैक्स, रजिस्ट्रेशन हुआ महंगा

22 08 2024 Tax 9396721

चंडीगढ़:  नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन महंगा हो गया है। पंजाब सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों पर मोटर वाहन कर 0.5 से एक प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। परिवहन विभाग के सचिव दिलराज सिंह ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. यहां यह भी गौरतलब है कि अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाले त्योहारी सीजन के दौरान कंपनियां वाहन खरीदने के लिए विशेष ऑफर देती हैं। लोग वाहन खरीदने के लिए इस सीजन का इंतजार करते हैं लेकिन इस बार ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इससे पहले सरकार ने साल 2021 में मोटर वाहन टैक्स में संशोधन किया था.

जारी अधिसूचना के मुताबिक, दोपहिया और चार पहिया दोनों वाहनों के लिए दो नई श्रेणियां बनाई गई हैं। दोपहिया वाहनों की नई श्रेणी में 2 लाख से ऊपर और चार पहिया वाहनों की नई श्रेणी में 25 लाख से ऊपर के वाहनों को रखा गया।

नए टैक्स स्लैब के मुताबिक एक लाख रुपये तक के दोपहिया वाहनों पर 0.5 फीसदी टैक्स बढ़ाया गया है. इस तरह एक लाख रुपये तक की गाड़ी खरीदने पर 7.5 फीसदी टैक्स देना होगा, जो पहले 7 फीसदी था. 1 लाख से 2 लाख रुपये तक की कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 1 फीसदी टैक्स बढ़ाया गया है. अब इस श्रेणी के वाहनों पर नौ की जगह 10 फीसदी टैक्स देना होगा. दोपहिया वाहनों के लिए एक तीसरी श्रेणी भी बनाई गई है। अगर किसी वाहन की कीमत दो लाख रुपये से ज्यादा है तो उस पर 11 फीसदी टैक्स लगेगा.

इसी तरह चार पहिया वाहनों की पहली श्रेणी में 15 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों को शामिल किया गया है. इस श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण पर कीमत का 9.5 फीसदी टैक्स लगेगा, जो पहले 9 फीसदी था। इस तरह 15 लाख की गाड़ी खरीदने पर 7500 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे. इसी तरह 15 लाख से 25 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों पर टैक्स एक फीसदी बढ़ाया गया है. इस कीमत के वाहनों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा, जो पहले 11 फीसदी था. 25 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई है। इस पर 13 फीसदी टैक्स लगेगा. इस श्रेणी में एसयूवी जैसी गाड़ियां आएंगी।

पिछले हफ्ते ही ग्रीन टैक्स लगाया गया था

पिछले हफ्ते ही सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया था. इसके तहत पंद्रह साल पुराने दोपहिया पेट्रोल वाहन पर 500 रुपये और डीजल वाहन पर 1,000 रुपये का टैक्स लगाया गया था. इसी तरह 1500 सीसी तक के चार पहिया पेट्रोल वाहनों पर 3000 हजार रुपये और डीजल वाहनों पर 4000 रुपये का टैक्स लगाया गया. जबकि 1500 सीसी से अधिक इंजन वाले पेट्रोल वाहन पर 4000 हजार रुपये और डीजल वाहन पर 6000 रुपये का टैक्स लगाया गया था. जबकि व्यावसायिक वाहनों पर प्रति वर्ष 250 रुपये से 2500 रुपये तक ग्रीन टैक्स लगाया गया है.