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देश

शिवसेना विवाद में चुनाव चिन्ह पर कोई फैसला नहीं लेगा चुनाव आयोग: SC

sweta kumari
Published August 4, 2022
Last updated: 2022/08/04 at 1:00 PM
2 Min Read
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सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे समूह को बड़ी राहत देते हुए कहा कि वह इस समय चुनाव चिन्ह पर कोई फैसला नहीं करेगा। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में कोई फैसला नहीं लेने को कहा. सभी पक्ष हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। 8 अगस्त को चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करना है। यदि पार्टियां जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगती हैं तो चुनाव आयोग समय देने पर विचार कर सकता है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को सुनवाई करेगा.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे समूह से पूछा कि अगर आप चुने जाने के बाद किसी राजनीतिक दल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? इसके जवाब में शिंदे पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं. हमने राजनीतिक दल नहीं छोड़ा है।

कोर्ट ने यह सवाल तब पूछा जब एडवोकेट साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से सदन के लिए चुना जाता है और उसके द्वारा की गई कार्रवाई तब तक वैध है जब तक कि यह अनुचित नहीं है। उनके चुनाव रद्द होने तक सभी कार्यवाही कानूनी हैं। दलबदल विरोधी कानून असंतोष विरोधी कानून है। यहां एक ऐसा मामला है जहां दलबदल दलबदल विरोधी नहीं है। उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है। अयोग्यता तब होती है जब आप किसी निर्देश के विरुद्ध मतदान करते हैं या किसी पार्टी को छोड़ देते हैं।

sweta kumari August 4, 2022
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